मोहाली 27 जून l मोहाली नगर निगम के पूर्व पार्षद फूलराज सिंह ने डंपिंग ग्राउंड में मोहाली का कूड़ा डालने पर लगी रोक को हाई कोर्ट की कार्रवाई बताते हुए साफ किया है कि यह कार्रवाई पिछली सरकारों की लापरवाही के चलते हाई कोर्ट के आदेश पर की गई है और नगर निगम द्वारा डंपिंग ग्राउंड में नियमानुसार कूड़ा नहीं डाला जा रहा है और इस डंपिंग ग्राउंड के कारण यहां के आवासीय क्षेत्र के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और इसके आसपास के लगभग सभी उद्योगपति यहां से चले गए हैं। फूलराज सिंह ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रवासी किसी भी हालत में यहां कूड़ा नहीं डालने देंगे और न ही आसपास किसी खाली जगह पर कूड़ा डालने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें निगम के सामने धरना ही क्यों न देना पड़े।
उन्होंने कहा कि सेक्टर 74 में आवासीय कॉलोनी 2004 में खाली कराई गई थी जबकि यहां डंपिंग ग्राउंड 2006 में बनाया गया था। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर किसी भी आवासीय कॉलोनी के पास डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता है और निवासी तब से अदालत में मामला लड़ रहे हैं और अब अदालत द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि कल एक दिखावटी विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया था और डिप्टी मेयर बेदी जो डंपिंग ग्राउंड में कचरा डंप करने से रोकने के लिए अधिकारियों से लिखित निर्देश मांग रहे हैं, वे उच्च न्यायालय के निर्देशों को पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 18 साल से सेक्टर 74 के निवासी नारकीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन अब जब कूड़ा उठना बंद हो गया है तो नेताओं को संघर्ष की याद आई है। उन्होंने कहा कि पहले जब ये नेता सरकार में थे तो उन्होंने सामगोली में डंपिंग ग्राउंड क्यों नहीं शुरू करायाl
उन्होंने कहा कि अब मेयर सेक्टर 74 में दूसरी खाली जगह पर कूड़ा फेंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सूरत में यहां कूड़ा नहीं फेंकने दिया जाएगा और रेजिडेंट्स इसका कड़ा विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो अवमानना का केस भी किया जाएगा l
निगम के खिलाफ कोर्ट में भी दायर की जायेगी याचिका नगर निगम के खिलाफ कोर्ट में भी याचिका दायर की जायेगी
इस मौके पर कोर्ट में केस दायर करने वाले प्रधान बलदेव सिंह ने कहा कि मई 2012 में डंपिंग ग्राउंड के लिए समगोली में 50 एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहीत की थी, जिसका शपथ पत्र कोर्ट में दिया गया था। उन्होंने कहा कि 12 साल में नगर निगम मोहाली अपना कूड़ा समगोली नहीं ले जा सका। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी पता चला है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डंपिंग ग्राउंड की सफाई न करने पर मोहाली नगर निगम को लाखों रुपये का जुर्माना लगाया हैl
उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं कि उनके पास सामगोली में जमीन नहीं है l उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्हें इसकी फर्द और उसके आसपास की तस्वीरें भी दी हैं जो उनके झूठ को उजागर करती हैं। उन्होंने कहा कि दो साल पहले कमिश्नर नवजोत कौर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह इस समस्या का समाधान करेंगी, लेकिन यह समस्या हल नहीं हुई हैl
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोहाली में अब जो कूड़ा गिर रहा है, वह डिप्टी मेयर बेदी और नगर निगम के पार्षदों की देन है, जिन्होंने पिछले दो साल में इस समस्या का समाधान नहीं निकालाl
उन्होंने कहा कि इस डंपिंग ग्राउंड के कारण ये स्थिति हो गई है कि ये बड़ी-बड़ी कंपनियां जिनमें हजारों कर्मचारी काम कर रहे थे, यहां से चले गए हैं और जब भी कोई नई कंपनी यहां आती है तो इस कूड़ा डंपिंग ग्राउंड को देखकर वापस चली जाती है, जिससे मोहाली में निवेश को भी भारी झटका लगा है।
फूलराज सिंह ने बताया कि यहां कोर्ट द्वारा नियुक्त स्थानीय कमिश्नर ने जांच के बाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी और उसके आधार पर हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय विभाग के सचिव को सख्त निर्देश जारी किए, जिसके बाद यहां कूड़ा डालना बंद कर दिया गया है l उन्होंने फिर चेतावनी दी कि किसी भी हालत में यहां कूड़ा फेंकने नहीं दिया जाएगा और यदि मेयर या नगर निगम के अधिकारियों ने ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश की तो क्षेत्रवासी इसके खिलाफ धरना देंगे और फिर से अदालत की अवमानना का दावा करेंगे। .इन नेताओं और नगर निगम अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी l
![](https://firmediac.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240627-WA0462-300x167.jpg)