पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी मोहाली द्वारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, घडूआं में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
मोहाली 23 अगस्त (गीता)। पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी मोहाली के निर्देशानुसार जज गुरमीत सिंह संधावालिया, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी चेयरमैन पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी की ओर से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, घडूआं में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मनजिंदर सिंह, सदस्य सचिव, पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी मोहाली ने विश्वविद्यालय के विधि विभाग के कर्मचारियों और विद्यार्थियों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य, महिलाएं, बच्चे, मानसिक रूप से बीमार विकलांग, बेरोजगार, औद्योगिक श्रमिक, हिरासत में लिए गए व्यक्ति और जेलों में बंद कैदी और प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार है। इस अवसर पर, बलजिंदर सिंह मान, सीजेएम-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा अथॉरिअी मोहाली ने पुलिस अधिकारियों को पंजाब पीड़ित मुआवजा योजना, 2017 और एनएएलएसए-महिला पीड़ितों , यौन उत्पीड़न अन्य अपराध से पीडित लोगों के लिए मुआवजा योजना-2018 योजनाओं के तहत मुआवजे के बारे में विस्तार से बताया । इसके अलावा, यदि अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-ए की उपधारा (2) और (3) के तहत पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजे की सिफारिश करती है, तो उन मामलों में जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी को मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जांच अधिकारियों को पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ित बच्चों को दी गई अंतरिम राहत के बारे में भी जानकारी दी गई।