राज्य में दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत छूटः डिप्टी कमिश्नर कहा, दिव्यांगजनों को मुश्किल पेश आने पर जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर या सम्बन्धित बाल विकास प्रोजैक्ट अफसर के साथ करनेे संपर्क

By Firmediac news Dec 1, 2023
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मोहाली 1 दिसंबर (गीता)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के हर वर्ग के हितों के लिए लगातार काम रही है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुये दिव्यांगजनों को पंजाब के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत छूट दी गई है।
इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुये डिप्टी कमिश्नर श्रीमती आशिका जैन ने बताया कि दिव्यांगजनों के नाम पर रजिस्टर्ड व्हीकल, जोकि मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और इसके अधीन बने नियमों के अधीन दिव्यांगजन मल्कीयत के अधीन रजिस्टर हुए होने, को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत रियायत दी गई है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल्ज की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मल्कीयत दिव्यांगजन के तौर पर दर्ज करवानी होगी। आशिका जैन ने आगे कहा कि कोई भी दिव्यांगजन अपने नये या पुराने व्हीकल की मल्कीयत दिव्यांगजन के तौर पर परिवहन विभाग में आवेदन पत्र देकर रजिस्टर्ड करवा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका लाभ लेने के लिए सम्बन्धित आवेदकों को छूट वाला स्पेशल फास्ट टेग लेना पड़ेगा, जिस सम्बन्धी उनको ीजजचेरूध्ध्मÛमउचजमकंिेजंह.दींप वतहध्मÛमउचजमकंिेजंहध् वेबसाईट पर अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के उपरांत आनलाइन फार्म भरने के उपरांत समर्थ अथॉरिटी की तरफ से छूट वाला फास्ट टैग जारी किया जायेगा, जोकि दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल पर लगाना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर द्वारा और जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्बन्धी जारी नियम की मुकम्मल जानकारी विभाग की वैबसाईट ीजजचेरूध्ध्ेेूबक.चनदरंइ.हवअ.पदध्पर उपलब्ध है। इसके इलावा यदि दिव्यांगजनों को इस सुविधा का लाभ लेने में कोई मुश्किल पेश आती है तो इस सम्बन्धी वह जिले के जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर या सम्बन्धित ब्लॉक के बाल विकास प्रोजैक्ट अफसर के दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं।

 

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