Rahul Gandhi in Supreme Court: कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी सजा पर रोक लगवाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. दरअसल, पिछले दिनों ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया था. जिसमें उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाए जाने की मांग की थी. जहां इसके बाद अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया.
अब देखना यह होगा कि, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगती है या नहीं? अगर राहुल को सुप्रीम कोर्ट से धक्का लग गया तो न तो उनकी सांसदी बहाल होगी और न तो वह छह साल के लिए चुनाव लड़ पाएंगे। बतादें कि, सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी पर एक्शन लेते हुए उनकी सांसदी छीन ली गई है साथ ही उनका दिल्ली स्थित उनका सरकारी आवास भी उनसे खाली करा लिया गया है। राहुल केरल की वायनाड लोसकभा सीट से सांसद थे।
23 मार्च को सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा
पिछले महीने 23 मार्च को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा के बाद राहुल गांधी को 30 दिन के वक्त के साथ जमानत दे दी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए पुनर्विचार याचिका सूरत कोर्ट में दाखिल की। जिसपर 20 अप्रैल को सूरत कोर्ट का फैसला आया। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया।
राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर क्या कहा था?
राहुल गांधी ने साल 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका भी वही सरनेम है, जो हमारे प्रधानमंत्री का है… राहुल ने यह भी कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? बतादें कि, राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ गुजरात की सूरत कोर्ट में मानहानि का केस किया गया था। जिसमें सूरत कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। सूरत कोर्ट ने आरोपों को लेकर राहुल गांधी से पूछताक्ष की थी।