SC Extended ED Director Tenure: केंद्र सरकार के मन की हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ED डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार की मांग थी कि, ED डायरेक्टर मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाया जाए.
दरअसल, केंद्र सरकार ने बीते बुधवार ही सुप्रीम कोर्ट में ED डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के संबंध में याचिका दाखिल की थी। केंद्र ने याचिका लगाते हुए मांग की थी कि, ED डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 अक्टूबर तक बढ़ाने दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की यह मांग पूरी तरह से मानी और मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक ही बढ़ाने की इजाजत दी। मसलन केंद्र की बात पूरी तरह से नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार
ED डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले मना कर दिया था
ध्यान रहे कि, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ED डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने का विरोध किया था। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुले शब्दों में यह साफ कर दिया था कि, ईडी के डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा का कार्यकाल अब और आगे नहीं बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, मिश्रा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना अवैध है। दरअसल, इससे पहले दो बार ईडी डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है।
15 दिन में ED में नए डायरेक्टर की नियुक्ति हो
सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान केंद्र की मोदी सरकार को यह भी स्पष्ट किया था कि, 15 दिन में ED में नए डायरेक्टर की नियुक्ति की जाए। जबकि संजय मिश्रा 31 जुलाई तक अपने पद पर बने रहें। लेकिन इसके बाद संजय मिश्रा ईडी डायरेक्टर का पद छोड़ दें या केंद्र सरकार उनसे यह पद वापिस ले ले।